Ranchi : झारखंड पुलिस ने अधिष्ठापन प्रशिक्षण में उपस्थिति को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है. प्रशिक्षण निदेशालय ने साफ कहा है कि सब इंस्पेक्टर और मेजर रैंक के किसी भी पदाधिकारी को आठ सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण से किसी भी कारणवश छूट नहीं दी जाएगी. प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाएगा.
नियंत्री पदाधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
निर्देश के अनुसार, अनुपस्थिति की स्थिति में केवल प्रशिक्षणरत अधिकारी ही नहीं, बल्कि उनके नियंत्री पदाधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा.
हजारीबाग में प्रशिक्षण शुरू
आठ दिसंबर को झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में यह प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. बताया गया कि कई पुलिस पदाधिकारियों ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए छूट के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद प्रशिक्षण निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि यह सेवा नियमों के अनुसार अनिवार्य प्रशिक्षण है.
प्रोन्नति से भी जुड़ा है प्रशिक्षण
निर्देश में यह भी उल्लेख है कि यह प्रशिक्षण एसीपी और एमएसीपी लाभ के साथ-साथ अगले पद पर प्रोन्नति के लिए भी अनिवार्य है, इसलिए सभी सब इंस्पेक्टर और मेजर को प्रशिक्षण में भाग लेना होगा.
