Ranchi : स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर रांची की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता तथा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया ने पक्ष रखा।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि नगर निगम और अन्य शहरी निकाय चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई हैं। चुनाव से जुड़े सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी गई हैं, जिन्हें आयोग ने स्वीकार भी कर लिया है।
आयोग ने चुनाव तैयारी के लिए मांगा समय
सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को अवगत कराया कि चुनाव की तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों को पूर्ण करने में आठ सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने में लगभग 45 दिन का समय अपेक्षित होगा।
इस संबंध में आयोग ने शपथपत्र भी दाखिल किया। साथ ही आयोग की ओर से एक सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय ने अभिलेख पर लिया है।
अगली सुनवाई 30 मार्च 2025
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च 2025 को निर्धारित की है।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखते हुए नगर निकाय चुनाव में देरी पर आपत्ति जताई। यह मामला न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में सुना गया।
