धनबाद/रांची: बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद के सत्र न्यायालय ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह सहित अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत सबूतों के आधार पर दोष साबित नहीं होता है। फैसले के बाद संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और अदालत परिसर में उनके समर्थक जुट गए।
डिप्टी मेयर नीरज सिंह की 2017 में हुई थी हत्या
यह मामला 21 मार्च 2017 का है, जब धनबाद के तत्कालीन डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या कर दी गई थी। स्टील गेट के पास उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। इस हमले में नीरज सिंह के साथ उनके सहयोगी अशोक यादव, चालक चंद्र प्रकाश महतो उर्फ घोल्टू और बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी की भी मौके पर मौत हो गई थी।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, नीरज सिंह के शरीर पर 56 गोली के निशान मिले थे। इस घटना ने पूरे झारखंड में सनसनी फैला दी थी और इसे धनबाद की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में गिना गया।
आरोपियों पर चला था लंबा मुकदमा
हत्या के बाद दर्ज एफआईआर में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत नौ लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अलावा छह अन्य अभियुक्तों के खिलाफ जांच अब भी जारी है।
जांच के दौरान पुलिस ने सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड), मोबाइल लोकेशन, गवाहों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक सबूतों को अदालत में प्रस्तुत किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि सबूत पर्याप्त नहीं हैं, जिसके बाद आरोपियों को बरी कर दिया गया।
बचे अभियुक्तों पर जारी है जांच
जिन अभियुक्तों के खिलाफ अभी भी जांच जारी है, उनमें गया सिंह, महंत पांडेय, संतोष, मोनू, रिंकू उर्फ विकास उर्फ धर्मेंद्र सिंह और सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष का नाम शामिल है। इनमें से कई आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
गौरतलब है कि इस मामले से जुड़े शार्प शूटर अमन सिंह की 2023 में धनबाद जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई थी।
कोर्ट परिसर में जश्न का माहौल

निर्णय सुनाए जाने के बाद संजीव सिंह एंबुलेंस से कोर्ट पहुंचे। फैसले के साथ ही उनके समर्थकों ने जमकर नारोंबाजी की और फूल मालाएं पहनाकर खुशी जाहिर की। झरिया और धनबाद इलाके में भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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