रांची: जिले में निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत की जा रही है। इस प्रावधान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समुदाय के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का अवसर दिया जाता है।
पहले चरण के आवेदकों को मिलेगा मौका
रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री ने बताया कि इस चरण में केवल उन्हीं बच्चों का दाखिला होगा, जिनके अभिभावकों ने पहले चरण में आवेदन किया था और जिनके दस्तावेज जांच में सही पाए गए हैं। जिनका आवेदन पहले ही निरस्त कर दिया गया था या नए अभ्यर्थी हैं, वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और स्कूल चयन
दूसरे चरण में आवेदन के लिए अभिभावकों को जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर लॉगिन करना होगा। पोर्टल पर ही निजी स्कूलों की सूची और उपलब्ध सीटों की जानकारी उपलब्ध है। अभिभावक अपने घर के नजदीकी स्कूल का चयन कर दूरी संबंधित विवरण दर्ज कर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
आवेदन की तारीख और लॉटरी प्रणाली
दूसरे चरण के लिए आवेदन 3 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 13 सितंबर 2025 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। चयनित बच्चों को आवंटित स्कूलों में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम और बच्चों का भविष्य
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि RTE Act 2009 का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। निजी स्कूलों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की यह पहल सामाजिक और शैक्षिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसे भी पढ़ें
Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने TGT नियुक्ति प्रक्रिया की जांच का दिया आदेश