रांची: झारखंड की राजधानी में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है। रांची में चल रही होमगार्ड नियुक्ति के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका देवराज चातर की ओर से दाखिल की गई है।
किन अधिकारियों को बनाया गया पक्षकार
दायर याचिका में रांची जिले के उपायुक्त (DC Ranchi), होमगार्ड DIG, गृह सचिव, जिला समादेष्टा रांची और अन्य संबंधित अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है।
याचिका में उठाई गई आपत्तियां
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि होमगार्ड भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2025 पर रोक लगाई जाए। याचिका में विशेष रूप से उस नियम को चुनौती दी गई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों के नव-नामांकन में 100 प्रतिशत स्थानीय निवासी होने की शर्त रखी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नियम संवैधानिक प्रावधानों और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है।
पहले भी उठ चुकी है आपत्ति
गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से चाईबासा जिले में हो रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। अब रांची की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका से यह मामला और गंभीर हो गया है।
अदालत में अगली सुनवाई की संभावना
कानूनी जानकारों के अनुसार, इस मामले पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई कर सकता है। कोर्ट यह देखेगा कि भर्ती नियमावली में स्थानीय नीति और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है।