रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से जुड़े मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर स्टे जारी
हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सफल अभ्यर्थियों, राज्य सरकार और आयोग की ओर से लगाए गए अनुरोध को नहीं माना। इन पक्षों ने अदालत से रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया था।
सीआईडी से मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीआईडी को अब तक की जांच की अपटूडेट स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अदालत ने आगे विचार करने की बात कही।
पक्षकारों की दलीलें
सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा, जबकि आयोग की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने बहस की। वहीं, सफल अभ्यर्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर और याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने तर्क प्रस्तुत किए।
अभ्यर्थियों की बढ़ती चिंता
रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी रहने से हजारों अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया से उनकी तैयारी और भविष्य प्रभावित हो रहा है।
