रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL पेपर लीक केस के तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। वर्ष 2024 में हुई इस परीक्षा में पेपर लीक की जांच के बाद कई गिरफ्तारियां हुई थीं। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें शर्तों के साथ राहत दी है।
हाईकोर्ट ने दी जमानत की मंजूरी
जानकारी के अनुसार, आरोपियों रॉबिन कुमार, कवि राज उर्फ मोटू और राम निवास राय को न्यायमूर्ति अम्बुज नाथ की अदालत ने जमानत प्रदान की। अदालत ने आदेश दिया कि प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा।
आरोपियों की ओर से हुई बहस
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की और अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों पर लगाए गए आरोपों में उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि सभी आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और जांच एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है।
CID की चार्जशीट में लगे थे गंभीर आरोप
झारखंड CID ने इस मामले में अपनी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में यह उल्लेख किया गया था कि आरोपी राम निवास राय और उनके भतीजे कवि राज ने एजेंट के रूप में काम किया था, जबकि रॉबिन कुमार की भी भूमिका सामने आई थी। जांच एजेंसी ने इन्हें पेपर लीक रैकेट का हिस्सा बताया था।
पेपर लीक मामले से जुड़ी कार्रवाई
वर्ष 2024 में हुई JSSC-CGL परीक्षा के बाद जब पेपर लीक की शिकायतें सामने आईं तो राज्य सरकार ने इसकी जांच CID को सौंपी थी। जांच में कई एजेंट, अभ्यर्थी और बिचौलियों की संलिप्तता उजागर हुई थी। इसके बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुईं।
जमानत के बाद अगला कदम
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा और उन्हें अदालत की शर्तों का पालन करना होगा।