Ranchi News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन मामले में दाखिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) द्वारा लिये गए संज्ञान को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।
ED Summons Case: झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
गुरुवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की।
- अधिवक्ताओं ने बहस के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया।
- कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए आठ सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित कर दी।
रांची CJM कोर्ट का आदेश और ED की शिकायत
पिछले वर्ष रांची की सीजेएम कोर्ट ने ईडी की कंप्लेन केस पर सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ संज्ञान लिया था और समन जारी किया था।
- ईडी ने आरोप लगाया कि सीएम ने बार-बार जारी किए गए समनों का पालन नहीं किया।
- 19 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने शिकायतवाद दर्ज कराया था।
- ईडी ने पीएमएलए एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के तहत भी शिकायत दर्ज करवाई।
कितने ED Summons पर पेश हुए थे मुख्यमंत्री?
ईडी ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुल 10 समन जारी किए थे।
- इनमें से सीएम केवल दो समन पर ही पेश हुए।
- बाकी आठ समन पर अनुपस्थित रहने को समन की अवहेलना माना गया।
- इसी आधार पर ईडी ने शिकायत दर्ज कर कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की थी।
अगली सुनवाई की तारीख और कानूनी पहलू
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह बाद की तारीख तय की है। अब यह देखना अहम होगा कि अदालत इस याचिका पर क्या रुख अपनाती है और ईडी के समन मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।