Ranchi: भाजपा समेत अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी द्वारा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दायर हस्तक्षेप याचिका (IA) को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होने की संभावना है।
न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की।
पत्नी और मां ने दायर की क्रिमिनल रिट
सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने मामले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, गोड्डा एसपी और देवघर एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है।
गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में हुआ था सूर्या हांसदा का निधन
बीते 11 अगस्त को गोड्डा के बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा मारा गया था। प्रार्थी ने याचिका में बताया कि घटना से एक दिन पहले 10 अगस्त को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव से सूर्या को गिरफ्तार किया गया था।
सूर्या हांसदा के खिलाफ दर्ज गंभीर मामले
सूर्या हांसदा पर साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में कई संगीन अपराधों में संलिप्त होने के आरोप हैं। उसके खिलाफ दर्ज FIR के तहत जांच प्रक्रिया अभी जारी है।