रांची/हजारीबाग : सेवायत भूमि घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सोमवार को हजारीबाग एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान एसीबी को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि तय की है।
सेवायत भूमि घोटाला और एसीबी की कार्रवाई
हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त (DC) रहते हुए विनय चौबे पर सेवायत भूमि घोटाला करने का आरोप है। इस मामले में इसी महीने प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इसके तहत कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी ने कोर्ट से जमानत याचिका का विरोध किया और विस्तृत केस डायरी प्रस्तुत करने का समय मांगा।
जमानत याचिका पर पक्ष और प्रतिपक्ष की दलीलें
विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने जमानत का पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जांच पूरी होने तक अधिकारी को अनावश्यक हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं होगा। दूसरी ओर, एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि यह मामला बड़े वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
शराब घोटाला मामले में भी आरोपी
गौरतलब है कि इससे पहले विनय चौबे का नाम झारखंड शराब घोटाला मामले में भी सामने आया था। हालांकि, उस प्रकरण में तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्हें राहत मिली और बेल प्राप्त हो गई थी। अब सेवायत भूमि घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका पर अदालत का फैसला अहम माना जा रहा है।
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