रांची/हजारीबाग: निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को हजारीबाग ACB (Anti-Corruption Bureau) कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सेवायत भूमि घोटाले में फंसे चौबे की जमानत याचिका मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दी।
हजारीबाग ACB कोर्ट में सुनवाई और फैसला
शुक्रवार, 12 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान ACB के विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंकर बनर्जी के बीच लंबी बहस हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि विनय चौबे को जमानत नहीं मिलेगी।
सेवायत भूमि घोटाला और दर्ज एफआईआर
विनय चौबे पर हजारीबाग DC रहते हुए सेवायत भूमि घोटाला करने का आरोप है। इसी मामले में ACB ने अगस्त 2025 में प्राथमिकी दर्ज की थी। कांड संख्या 9/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके आधार पर चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
जेल में रहना होगा IAS विनय चौबे को
जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब विनय चौबे को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। हालांकि इससे पहले वह झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन चार्जशीट तय समय पर दाखिल न होने से उन्हें उस केस में जमानत मिल गई थी। वर्तमान मामले में राहत न मिलने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
भ्रष्टाचार मामलों में IAS अधिकारियों पर कार्रवाई
झारखंड में हाल के वर्षों में IAS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए गए हैं। ACB की कार्रवाई लगातार तेज हुई है और विशेष अदालतें गंभीर मामलों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। विनय चौबे का मामला भी इसी कड़ी में राज्य की सख्त कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
