Ranchi : गोड्डा में अगस्त माह में हुए सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई और सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का स्पष्ट निर्देश दिया।
सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। यह याचिका सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और उनकी मां नीलमुनी मुर्मू द्वारा दायर की गई है, जिसमें उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
क्या है मामला
सूर्या हांसदा को 11 अगस्त को गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था। वह भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे। पुलिस के अनुसार, साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में सूर्या हांसदा के खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज थीं और वह लंबे समय से वांछित था।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सूर्या हांसदा को मुठभेड़ में जानबूझकर मार दिया गया और वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अदालत द्वारा सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद अब अगली सुनवाई निर्धारित समय पर होगी।
