Ranchi : झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया को बड़ी राहत नहीं मिली है। रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को शनिवार को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद नवीन केडिया की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है और उन पर कानूनी कार्रवाई का खतरा अब और गहरा गया है।
कई बड़े अधिकारी और कारोबारी पहले ही गिरफ्त में
शराब घोटाला मामले में अब तक कई उच्चस्तरीय गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति सिद्धार्थ सिंघानिया, झारखंड के आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश और प्रिज्म होलोग्राफी के डायरेक्टर विधु गुप्ता जैसे नाम शामिल हैं।
एसीबी की जांच तेज, मामला कांड संख्या 9/2025
एसीबी ने इस घोटाले में कांड संख्या 9/2025 दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोप है कि फर्जी बैंक गारंटी, अनुबंधों में अनियमितता और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर राज्य को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। नवीन केडिया को भी इसी कड़ी में आरोपी बनाया गया है।
अदालत का यह फैसला पूरे मामले में आगे की जांच और गिरफ्तारी प्रक्रियाओं को और तेज कर सकता है।
