दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Arvind Kejriwal News in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है।
सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया।
दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जमानत का निर्णय लिया, जिसे जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने 5 सितंबर को सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था।
जमानत की शर्तें और राहत
सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन बाद केजरीवाल को जमानत दी है।
जमानत के तहत केजरीवाल को 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर राहत मिली है।
सीबीआई की हिरासत में 80 दिन बिताने के बाद केजरीवाल की जेल से रिहाई उनके लिए राहत की खबर है, खासकर हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर।
मुख्यमंत्री की जमानत के प्रभाव
केजरीवाल को अगर सीबीआई के मामले में जमानत मिलती है, तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था, जबकि उस समय वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था।
अब, केजरीवाल ने इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत की मांग की है।
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