Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। गुरुवार को दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को अगले आदेश तक पांच सीटों को रिजर्व रखने का निर्देश दिया।
JPSC और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुल 13 पद आरक्षित थे, लेकिन केवल 8 पदों पर ही नियुक्ति हुई। इसके बाद कोर्ट ने बकाया पांच सीटों पर नियुक्ति न करने का निर्देश दिया और JPSC और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की।
JPSC ने फरवरी में लिए थे आवेदन
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए फरवरी 2024 में आवेदन आमंत्रित किए थे। इस भर्ती में डिप्टी कलेक्टर के 207, डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 रिक्तियां थीं। भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट दी गई थी। कुल रिक्तियों में 155 पद अनारक्षित थे। JPSC ने पिछले महीने ही परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का महत्व
कोर्ट के इस निर्देश के तहत पांच आरक्षित सीटें दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रहेंगी, ताकि उन्हें न्यायसंगत अवसर मिल सके। यह आदेश JPSC और राज्य सरकार दोनों के लिए अनिवार्य पालन वाला है।
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